जुहू स्थित अजय देवगन के बंगले में BMC की कार्रवाई
अभिनेता अजय देवगन का जुहू स्थित बंगला इस समय BMC की कार्रवाई को लेकर चर्चा में है। मुंबई महानगरपालिका ने बंगले में कथित तौर पर बिना आवश्यक अनुमति किए जा रहे निर्माण और रिनोवेशन के खिलाफ कार्रवाई की है।
बीएमसी की कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब बंगले में अंदरूनी बदलाव किए जाने की बात सामने आई थी। निगम के मुताबिक, आवश्यक मंजूरी के बिना किए जा रहे बदलावों को रोकने के लिए पहले नोटिस जारी किया गया था।
7,802 स्क्वायर फीट का है बंगला
अजय देवगन का यह बंगला जुहू की कपोल को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में बताया जाता है। इसका क्षेत्रफल करीब 7,802 वर्ग फुट है।
बीएमसी के अनुसार, बंगले के अंदर कुछ विभाजन वाली दीवारें, खिड़कियां और अन्य हिस्सों में बदलाव किए जा रहे थे।
पहले दिया गया था Stop Work Notice
नगर निगम की ओर से 10 सितंबर 2026 को मुंबई महानगरपालिका अधिनियम की धारा 354A के तहत नोटिस जारी किए जाने की बात कही गई है।
नोटिस में कथित तौर पर निर्माण कार्य रोकने और संबंधित दस्तावेज व आवश्यक अनुमतियां प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।
बीएमसी का कहना है कि नोटिस के बावजूद काम जारी रहा। इसके बाद निगम की ओर से निर्माण के कुछ हिस्सों को हटाने की कार्रवाई की गई।
क्या है BMC का आरोप?
बीएमसी के अनुसार, बंगले में किए जा रहे कुछ बदलावों के लिए आवश्यक नगरपालिका अनुमति नहीं ली गई थी। इसमें अंदरूनी हिस्सों में बदलाव, पार्टिशन वॉल और खिड़कियों से संबंधित काम शामिल बताए गए हैं।
हालांकि, इस पूरे मामले में अजय देवगन की तरफ से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने पर तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है।
कार्रवाई की तस्वीरें आईं सामने
बीएमसी की कार्रवाई से जुड़ी तस्वीरें भी सामने आई हैं। इनमें कथित अनधिकृत निर्माण को तोड़े जाने का काम दिखाई दे रहा है।
फिलहाल यह मामला बॉलीवुड और मुंबई के सिविक एक्शन दोनों लिहाज से चर्चा में बना हुआ है।
