साकेत कोर्ट ने ध्रुव राठी के खिलाफ नए सिरे से समन जारी करने का आदेश दिया।
भारत में मौजूद यूट्यूबर ध्रुव राठी से जुड़े एक मामले में साकेत कोर्ट ने नया आदेश जारी किया है। अदालत ने ध्रुव राठी के खिलाफ नए सिरे से समन जारी करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 17 अक्टूबर को होगी।
साकेत कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राहुल जैन ने 12 अक्टूबर को मामले की सुनवाई की। अदालत ने शिकायतकर्ता को समन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए दो दिन के भीतर प्रोसेस फीस जमा करने का निर्देश दिया है।
विदेश में रहने के कारण समन में देरी का दावा
सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता समक्ष शर्मा ने अदालत के सामने अपनी दलील रखी। उन्होंने कहा कि ध्रुव राठी सामान्य रूप से ऑस्ट्रिया में रहते हैं और इस समय CJP Protest के सिलसिले में भारत में हैं।
शिकायतकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि ध्रुव राठी के विदेश में रहने की वजह से वर्ष 2019 से उन्हें समन की तामील कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसमें देरी होती रही।
कोर्ट ने नए सिरे से समन जारी करने का दिया आदेश
दलीलें सुनने और रिकॉर्ड देखने के बाद अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता लंबे समय से ध्रुव राठी को समन तामील कराने का प्रयास कर रहा है। इसके बाद कोर्ट ने संबंधित पते पर नए सिरे से समन जारी करने का निर्देश दिया।
दो दिन में जमा करनी होगी प्रोसेस फीस
अदालत ने शिकायतकर्ता को प्रोसेस फीस जमा करने के लिए दो दिन का समय दिया है। इसके साथ ही अदालत ने दस्ती समन जारी करने की मांग को भी स्वीकार कर लिया है।
शिकायतकर्ता को प्रक्रिया सर्वर के साथ जाकर समन की तामील कराने की अनुमति दी गई है।
अब 17 अक्टूबर को होगी सुनवाई
इस मामले में अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी। अब सभी की नजर इस तारीख पर है कि समन की तामील से जुड़ी प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ती है।
