ध्रुव राठी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत के बाद पासपोर्ट और आर्थिक स्रोतों की जांच की मांग की गई है।
यूट्यूबर ध्रुव राठी एक बार फिर कानूनी विवाद को लेकर चर्चा में हैं। दिल्ली के वकील विवेक गर्ग ने उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दी है।
यह शिकायत पुलिस कमिश्नर, नॉर्थ DCP और रूप नगर थाना प्रभारी को दी गई है। शिकायत में ध्रुव राठी के सोशल मीडिया पर उपलब्ध एक इंटरव्यू और कथित बयानों का हवाला दिया गया है।
शिकायतकर्ता ने लगाए क्या आरोप?
शिकायतकर्ता का आरोप है कि ध्रुव राठी ने एक इंटरव्यू में भारतीय सेना और पुलिस को सरकार के खिलाफ विद्रोह के लिए उकसाने वाले बयान दिए।
शिकायत में इन कथित बयानों को गंभीर बताते हुए पुलिस से मामले की जांच करने की मांग की गई है।
ध्यान रहे कि ये आरोप शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए हैं और इनकी पुष्टि जांच या अदालत के निष्कर्ष से होनी बाकी है।
आर्थिक स्रोतों की जांच की मांग
शिकायतकर्ता ने ध्रुव राठी के आर्थिक स्रोतों और कथित संपर्कों की भी जांच की मांग की है।
इसके साथ ही उनका पासपोर्ट जब्त करने का अनुरोध भी शिकायत में किया गया है। शिकायतकर्ता ने संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत मामला दर्ज करने की अपील की है।
मानहानि मामले में भी कोर्ट की कार्रवाई
इस बीच ध्रुव राठी से जुड़ा एक पुराना आपराधिक मानहानि मामला भी सामने है।
साकेत कोर्ट ने विकास सांक्रित्यायन उर्फ विकास पांडे की ओर से दायर मामले में ध्रुव राठी के खिलाफ नए सिरे से समन जारी करने की प्रक्रिया की अनुमति दी है।
यह मामला उनके ‘बीजेपी आईटी सेल पार्ट-2’ वीडियो से संबंधित शिकायत से जुड़ा बताया गया है।
17 अक्टूबर को होगी सुनवाई
अदालत ने समन की दस्ती तामील की अनुमति दी है। इसके तहत शिकायतकर्ता को प्रोसेस सर्वर के साथ जाकर समन की तामील कराने की अनुमति दी गई है।
मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होनी है।
